Passport Is Not Final Proof

विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान: पासपोर्ट पहचान का दस्तावेज, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं

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Passport Is Not Final Proof

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि पासपोर्ट केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रा और पहचान के लिए उपयोग किया जाने वाला दस्तावेज है, इसे भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। मंत्रालय ने 'पासपोर्ट सेवा दिवस' के अवसर पर स्पष्ट किया कि हालांकि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किए जाते हैं, लेकिन नागरिकता का निर्धारण संबंधित कानूनों और अन्य वैधानिक दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है।

मंत्रालय ने बताया कि सरकार पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अधिकारियों के अनुसार कई मामलों में पासपोर्ट जारी करने का समय घटकर केवल पांच कार्यदिवस रह गया है, जबकि पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर आवेदकों की प्रक्रिया 45 मिनट से भी कम समय में पूरी की जा रही है।

पासपोर्ट सेवा नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार किया गया है। वर्तमान में देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों (PSK) और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (POPSK) की संख्या बढ़कर 545 हो गई है। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू किए गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोलने की योजना है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और भारतीय मिशनों ने मिलकर लगभग 1.5 करोड़ लोगों को सेवाएं प्रदान कीं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक स्वीकार्यता और पहुंच में लगातार सुधार हो रहा है, जिससे भारतीय नागरिकों को विदेश यात्रा के दौरान अधिक सुविधाएं मिल रही हैं।